जयपुर : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोबिन मीणा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है और चिकित्सीय साक्ष्य से साबित है कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ संबंध बनाए थे.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीडिता के चाचा ने बस्सी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके बडे भाई की छोटी बेटी 12वीं कक्षा में पढती है. अभियुक्त रोबिन मीणा आए दिन उसके साथ छेडखानी करता है. घटना के दिन 26 जुलाई 2021 को दिन के समय अभियुक्त पीडिता के घर आया और उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया. वहीं घर से दस हजार पांच सौ रुपए और कुछ जेवरात भी गायब मिले. ऐसे में पीडिता को अभियुक्त के कब्जे से छुड़ाया जाए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस (Police) ने अभियुक्त को तीस जुलाई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. पीडिता अभियुक्त को पहले से जानती थी. ऐसे में वह उसके साथ गई थी. इसलिए उसे बरी किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है.