रेलवे बोर्ड को दिल्ली हाइकोर्ट से झटका कोर्ट ने कर्मचारी यूनियन के चुनाव की अधिसूचना 4 माह में जारी करने के दिए आदेश
जयपुर। रेलवे कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ने वाले संगठन ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ) और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर) के चुनाव जल्द ही होंगे। रेलवे बोर्ड इसे काफी समय से टाल रहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी कर रेलवे बोर्ड को यूनियन चुनाव कराने के लिए 4 महीने के भीतर अधिसूचना जारी करने को कहा है.
संघ के संभागीय अध्यक्ष के.एस. अहलावत और जीएलओ अध्यक्ष सुभाष पारीक ने बताया- रेलवे में नवंबर 2007 से यूनियन चुनाव शुरू हो गए थे। 2019 के बाद से रेलवे यूनियन के चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों संगठन लंबे समय से चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन बोर्ड की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। .यूनियन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा और सहायक महासचिव मुकेश माथुर ने बताया- उत्तर पश्चिम रेलवे के पिछले चुनाव में एनडब्ल्यूआरईयू और यूपीआरएमएस ने जीत हासिल की थी। यह चुनाव छह साल के लिए था. जो साल 2019 में पूरा हुआ.
इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो बोर्ड ने किसी न किसी कारण से इसे रोक दिया। इस बीच कोरोना काल का हवाला देकर चुनाव नहीं कराया गया. अब इसे लेकर श्रमिक संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें कोर्ट ने रेलवे बोर्ड व अन्य को पक्षकार बनाया और बोर्ड को चार माह के भीतर यूनियन के चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया.