Jodhpur : हिट एंड रन की जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित

Update: 2024-06-18 12:53 GMT
जोधपुर। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना एवं रालसा जयपुर के निर्देशानुसार टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोधपुर ग्रामीण एवं फलोदी जिला न्यायक्षेत्र बाबत गठित जिला निगरानी समिति की संयोजक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला सचिव डॉ. मनीषा चौधरी की अध्यक्षता की में मंगलवार को जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जोधपुर ग्रामीण के सदस्य के रूप में अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जोधपुर ग्रामीण श्रीमती सीमा कविया, श्री भोपाल सिंह लखावत उपस्थित रहे।
संयोजक डॉ. चौधरी ने बताया कि यदि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया हो या किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी हो तो घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी क्षतिपूर्ति के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत संबंधित उपखंड एवं तहसील में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पीड़ित पक्षकार द्वारा आवेदन उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार (दावा जांच अधिकारी) के समक्ष प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को इस स्कीम के के तहत 2,00,000/- रुपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति देने के प्रावधान किए गए हैं।
प्रार्थना पत्र के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
1. पुलिस एफ.आई.आर. की प्रति।
2. मृतक के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति।
3. गंभीर उपहति के मामले में चोट प्रतिवेदन की प्रति।
4. पीड़ित का इलाज करवाने सम्बन्धी अस्पताल के प्रिसक्रिप्शन, डिस्चार्ज टिकट, बिल यदि हो, की प्रति।
5. प्रार्थी के बैंक खाते का विवरण।
6. पीड़ित पक्षकार का आधारकार्ड या पहचान सम्बन्धी अन्य दस्तावेज।
उल्लेखनीय है कि अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना कारित होने पर इस स्कीम के प्रावधान लागू होते हैं। इसके संदर्भ में दावा जांच अधिकारी (उपखंड अधिकारी या तहसीलदार) के समक्ष पीड़ित पक्षकार या मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।उनके द्वारा जांच के पश्चात् दावा निपटान आयुक्त (जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या कलेक्टर) के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। दावा निपटान आयुक्त के द्वारा इस संदर्भ में क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया जाएगा। दावा निपटान आयुक्त के द्वारा पारित आदेश के तहत द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि संबंधित पीड़ित व्यक्ति या मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी।
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