Jhunjhunu झुंझुनूं । राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-2025 के तहत प्रदेश में संचालित "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए जिले के पशुपालकों द्वारा मोबाईल एप (MPBY) / पोर्टल (https://mmpby.rajasthan.gov.in)/ ई-मित्र के माध्यम से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक पंजीकरण करवाया जा सकेगा। जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने जिले के पशुपालकों से अपील की है कि वे राजस्थान सरकार की इस फ्लैगशिप योजना का लाभ उठाएं व अपने पशुओं का निःशुल्क पंजीकरण करवायें। पशुपालक अपने स्वयं के मोबाईल से एप अथवा पोर्टल के जरिए अथवा नजदीकी ई-मित्र से पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए पशु के साथ आवेदक का फोटो, जनाआधार कार्ड की आवश्यकता है।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ सुरेश सूरा ने बताया कि योजना में पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु उनके पशुओं का प्रति पशुपालक 2 दुधारू गौवंश या 2 दुधारू भैंस वंश अथवा 1-1 दुधारू गौवंश या भैंस वंश यानी अधिकतम 2 पशु अथवा 1 भेड़ यूनिट (10 भेड़) अथवा 1 बकरी यूनिट (10 बकरी) व एक उष्ट्र वंश का निःशुल्क बीमा एसआईपीएफ एवं पशुपालन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। अधिकतम बीमित राशि 40 हजार रूपये होगी।
गौरतलब है कि पशुधन राजस्थान के किसानों की जीवन रेखा है। सदियों से किसान पशुधन के बल पर विपरित परिस्थितियों से लड़ते आ रहे हैं। किसान का पशुधन उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक है। प्रदेश की बहुमूल्य पशुधन सम्पदा की महत्ता को बनाये रखने, उनके विकास एवं पशुधन उत्पादन की अभिवृद्धि के साथ-साथ पशुपालक, किसान तथा समाज के पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।