जन आधार कार्ड में एक से अधिक बार हो सकता है संशोधन, कलेक्टर और जिला अधिकारी नियुक्त किया गया

Update: 2022-07-29 07:41 GMT

सीकर न्यूज़: राज्य सरकार ने जन आधार कार्ड में एक से अधिक संशोधन की सुविधा प्रदान की है। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने जन आधार में गलतियों को सुधारने के लिए कलेक्टर और जिला जन आधार परियोजना अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है. इसके साथ ही जन आधार में संशोधन को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए नया सर्कुलर जारी किया गया है. अब तक परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि और लिंग केवल एक बार ही बदला जा सकता था। कभी-कभी ई-मित्र की गलतियों के कारण इसमें त्रुटियां रह जाती थीं।

इससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यह होगी संशोधन की प्रक्रिया: आवेदकों को अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, परिवार श्रेणी, जाति बदलने के लिए एक से अधिक बार कारण बताना होगा। इसके लिए कलेक्टर या जिला जन आधार परियोजना अधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा। अपील के निपटारे के बाद आवेदकों को किसी और सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

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