Jalore : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पीएम विश्वकर्मा पोर्टल या मोबाईल एप
Jaloreजालोर : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पीएम विश्वकर्मा पोर्टल या मोबाईल एप । प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ के लिए आवेदक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल व पीएम विश्वकर्मा मोबाईल एप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना/विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों (विश्वकर्मा) के हुनर का सम्मान करने तथा उनके उत्पादों और सेवाओ को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को ‘विश्वकर्मा’ के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जाएगा।
दो चरणों मे मिलेगा 3 लाख का ऋण तथा औद्योगिक उपकरण टूलकिट के लिए मिलेंगे 15 हजार
इस योजनान्तर्गत आवेदकों को बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों/ट्रेनिंग सेन्टरों पर दी जायेगी तथा 5-7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आवेदकों को प्रतिदिन 500 रू. का ट्रेनिंग स्टाइपेंड आधार से लिंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जायेगा तथा योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले लाभार्थियों को औद्योगिक उपकरण टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत 5 प्रतिशत की दर से लाभार्थियों को पहले चरण में 1 लाख रू. का ऋण 18 महीने की भुगतान अवधि के आधार पर प्रदान किया जायेगा तथा प्रथम चरण में प्राप्त ऋण राशि का भुगतान करने पर द्वितीय चरण में 2 लाख रूपये का ऋण 30 महीने की भुगतान अवधि पर प्रदान किया जायेगा।
योजना में 18 प्रकार के व्यापार व कामगार शामिल
विश्वकर्मा योजना के तहत बढ़ई, नाव निर्माता, कुल्हाडियाँ और अन्य उपकरण बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताले बनाने वाला, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, सोनार, कुम्हार, मोची (चर्मकार)/जूता कारीगर/फुटवियर कारीगर, टोकरी/चटाई/झाडू बनाने वाले/कॉयर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई (पारंपरिक), माला बनाने वाला (मालाकार), धोबी, दर्जी व मछली पकड़ने वाला आदि 18 प्रकार के व्यापार/कामगार शामिल है।
योजना में त्रिस्तरीय सत्यापन एवं अनुमोदन प्रक्रिया रहेगी। प्रथम चरण में आर्टिजन की स्क्रीनिंग ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय के स्तर पर, द्वितीय चरण में आर्टिजन का पुनरीक्षण एवं अनुशंषा जिला स्तर पर तथा तृतीय चरण में अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
योजना के लिए योग्यता व आवश्यक दस्तावेज
पीएम विश्वकर्मा योजना के योग्यता के तहत आवेदक असंगठित क्षेत्र में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर कार्य कर रहा हो। रजिस्ट्रेशन की तिथि तक आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक द्वारा पिछले 5 साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस डवलपमेंट के लिए केन्द्रीय/राज्य आधारित योजनाओं जैसे-पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी एवं मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया हो। किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिक और उसके परिवार के सदस्य इन योजना के लिए योग्य नहीं होंगे। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य तक को ही मिलेगा।
पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बैंक अकाउंट नम्बर व राशन कार्ड आदि होने वाले आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा पोर्टल www.pmvishwakarma.gov.in व पीएम विश्वकर्मा एप पर आवेदन किए जा सकते हैं।