Jalore जालोर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम पृथक करवाने के लिए चलाए जा रहे ‘गिव-अप अभियान’ की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है।
जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि 1 नवम्बर, 2024 से प्रारंभ गिव-अप अभियान के दौरान अब तक जालोर जिले में 5033 अपात्र व्यक्तियों ने आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करवाया है। अभियान में अब तक जालोर जिले में 420 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा उनसे वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अभियान के दौरान प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के संबंधित अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करने के साथ ही वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
इन श्रेणियों के व्यक्ति होंगे अपात्र
विभागीय निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है।
ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम
योजना से नाम हटाने के लिए 31 अगस्त, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे है।