Jaipur: राज्य सरकार ने चौहटन मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की मांग

Update: 2024-07-30 10:58 GMT
Jaipur जयपुर । विधि एवं विधिक कार्य मंत्री  जोगाराम पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र चौहटन के चौहटन मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की मांग राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विधानसभा क्षेत्र चौहटन के पक्षकारों को 150 किलोमीटर दूर स्थित बालोतरा जिला एवं सत्र न्यायालय में जाने की समस्या से निजात मिल सकेगी।
विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल
के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर जिला एवं अपर जिला न्‍यायालय की स्‍थापना उच्च न्यायालय से परामर्श एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के लम्बित प्रकरणों की संख्या तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर की जा सकती है।
इससे पहले विधायक श्री आदू राम मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि चौहटन में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ए.डी.जे.) सृजन का मामला, लंबित प्रकरणों की संख्या मापदण्डों से कम होने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा 26 अप्रैल, 2022 को अस्वीकार कर दिया था।
तत्पश्चात् राजस्‍थान उच्‍च न्‍यायालय द्वारा नये सिरे से लंबित प्रकरणों की संख्या जिला न्यायालय,बालोतरा से मंगवाई जाकर चौहटन में अपर जिला न्यायालय की सृजन का प्रस्‍ताव राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जो कि कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। भविष्य में राजस्‍थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार चौहटन क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्‍यायालय की स्‍थापना हेतु राज्‍य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नवीन न्यायालयों जैसे जिला/अपर जिला न्यायालय के लिए 1000 से 1200 लंबित प्रकरण, सी.जे.एम./ए.सी.जे.एम. न्यायालय के लिए 1200 से 1500 लंबित प्रकरण और सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए 1700 से 2000 लंबित प्रकरणों का मानदण्ड निर्धारित किया गया है।
Tags:    

Similar News

-->