Jaipur जयपुर । शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लाभ पहुँचाए।
श्री राजन विशाल शुक्रवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में कृषि विपणन विभाग, विपणन बोर्ड व राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि0 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में कुल 2430 एमओयू हुए हैं जिनमें से 15 प्रतिशत एमओयू क्रियान्वित किये जा चुके है। दैनिक रूप से प्रगति की मॉनिटरींग करके कृषि प्रसंस्करण में निवेश को धरातल पर लाया जा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारी निवेशकों से संवाद कर एमओयू के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करें।
श्री राजन विशाल ने कहा कि विभागीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करके उन्हें समय पर पूरा किया जाये। विभागीय अधिकारी पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाये। बैठक में उन्होंने विभागों की ई-फाइलिंग, मिशन कर्मयोगी, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले मण्ड़ी श्रमिक कल्याण योजना, मसाला प्रकोष्ठ एवं कृषक उत्पादक संगठनों की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के क्षमता संवर्धन विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण करवाये जाने के लिए कहा।
शासन सचिव ने सभी विपणन विभाग के अधिकारियों को मण्ड़ी समितियों में काम करने वाले अनुज्ञापत्रधारी पल्लेदार, हमाल, तुलारों एवं महिला कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन सुरक्षा मिशन के तहत ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना‘ एवं ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना‘ के अन्तर्गत ‘अर्न्तराष्ट्रीय श्रमिक दिवस‘ (एक मई) तक सेच्यूरेशन एप्रोच पर बैंक अधिकारियों के साथ मण्ड़ीवार कैंम्प आयोजित कर सभी मण्ड़ी कार्मिकों का बीमा करवाये जाने के निर्देश दिये। अब तक लगभग 50 हजार पल्लेदार, हमाल, तुलार एवं महिला कामगार नामित हो चुके है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा बैंक खाता धारकों के लिए ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना‘ 18 से 50 वर्ष तक के खाताधारकों के लिए लागू की गई है, जिसमें खाताधारक की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रूपये की बीमा राशि मिलती है। इसका प्रतिवर्ष 436 रूपये वार्षिक प्रीमियम है और इसमें मेडिकल जांच कराने की भी कोई आवश्यकता नही है।
‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना‘ एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष तक के खाताधारकों के लिए है, जिसमें व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर 2 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष 20 रूपये प्रीमियम राशि कटती है। इस योजना की कवरेज अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है।