Jaipur: समस्त आंगनबाड़ी कार्मियों को नियमानुसार अविलम्ब मानदेय भुगतान किये जाने के आदेश जारी

Update: 2024-10-29 14:08 GMT
Jaipur जयपुर । महिला बाल विकास शासन सचिव श्री महेन्द्र सोनी ने बताया कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्मियों को नियमानुसार अविलम्ब मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें। उन्होंने बताया कि मानदेय कर्मियों के माह अक्टूबर, 2024 तक के मानदेय (केन्द्रांश व राज्यांश) भुगतान हेतु आदेश जारी कर एस.एन.ए, खाते में बजट लिमिट
जारी कर दी गई है।
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ के वित्तीय सलाहकार श्री पदमचंद ने बताया कि मानदेय भुगतान हेतु 2 तरह के बिल बनाये जाते हैं। जिसमें (1) 100 प्रतिशत राज्य निधि से पे मैनेजर के माध्यम से - जिसके लिये पूरे वित्तीय वर्ष में मानदेय भुगतान हेतु पूल बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध होती है। इसके अंतर्गत निदेशालय से बजट आवंटन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अधिकांश परियोजनाओं द्वारा समय पर मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है। (2) ⁠एसएनए के माध्यम से- भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि एवं राज्य निधि की मैचिंग राशि , जिसके लिए भारत सरकार से अनुदान राशि उपलब्ध होने पर परियोजनाओं को निदेशालय द्वारा एसएनए में लिमिट जारी की जाती है। अक्टूबर माह तक के भुगतान हेतु समस्त परियोजनाओं को बजट लिमिट जारी की जा चुकी है।
वित्तीय सलाहकार श्री पदमचंद ने बताया कि महिला बाल विकास शासन सचिव श्री महेन्द्र सोनी के निर्देशों की पालना में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समस्त आंगनबाडी कार्मियों को नियमानुसार अविलम्ब मानदेय का भुगतान आज ही किया जाना सुनिश्चित करावें।
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