Jaipur: लंबे समय से खेल संघों पर कब्जा जमाकर बैठने वाले पदाधिकारियों की अब छुट्टी होना तय

प्रदेश में लागू होगा नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड 2011

Update: 2024-06-17 06:41 GMT

राजस्थान: राजस्थान में लंबे समय से खेल संघों पर कब्जा जमाकर बैठने वाले Officials की अब छुट्टी होना तय है। राजस्थान सरकार नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड-2011 को लागू करने जा रही है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बनाया गया National Sports Development Code 2011 राजस्थान में 13 साल बाद भी लागू नहीं हुआ। लेकिन अब राज्य के खेल विभाग ने सभी राज्य एवं जिला संघ, फेडरेशन को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। लागू नहीं करने पर संघ-फेडरेशन की मान्यता रद्द होगी। जिनका टर्म पूरा हो गया है, उनको अपने पदों से हटना होगा। Sports Association/Association में 25 फीसदी एक्टिव खिलाड़ी शामिल होना जरूरी होगा।

राष्ट्रीय खेल विकास संहिता-2011 लागू होने के बाद एसोसिएशन में आठ साल की सेवा के बाद 4 साल का ब्रेक लेना जरूरी होगा। इसके अलावा संघ या संघ का अध्यक्ष केवल 12 वर्ष तक ही पद पर रह सकता है। वे किसी अन्य यूनियन में पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे. आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी खेल संघ का पदाधिकारी बनता है तो उसे अपने विभाग से एनओसी लेनी होगी। किसी देश, राज्य और जिले में किसी खेल का एक एकल संघ कोड

राष्ट्रीय खेल विकास संहिता-2011 को लागू करने के पीछे तर्क यह है कि खेल संघों के बीच टकराव चल रहा है। जिससे खेल और खिलाड़ी दोनों परेशान हैं. कई खेल संघों ने एक ही खेल के दो खेल संघ बना लिये हैं। अब जो खेल संघ या राज्य खेल परिषद, ओलंपिक संघ या केंद्रीय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, उन्हें कोड मिलेगा, बाकी खेल संघ का कोई औचित्य नहीं रहेगा. खेल संघों को अपनी वार्षिक खेल गतिविधियां, चुनाव, कार्यकारिणी की जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होगी।

राज्य में 40 से अधिक खेल संघ पंजीकृत हैं: राज्य में 40 से अधिक खेल संघ पंजीकृत हैं, लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक पर चंद लोगों का ही कब्जा है. जो 20 साल से अधिक समय से अधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं. जिला क्रिकेट संघों में ऐसे कई मामले हैं।

Tags:    

Similar News

-->