Jaipur: महेश जोशी के करीबी को जल जीवन मिशन घोटाला मामले में मिली जमानत
संजय बडैया को पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी माना जाता है
जयपुर: जेजेएम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार संजय बदया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. न्यायमूर्ति विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश संजय बड़ाया द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर पारित किया। संजय बडैया को पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी माना जाता है। उन्हें 16 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय द्वारा 11 नवंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद बदया ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
पूर्व मंत्री को आरोपी नहीं बनाया गया।
संजय बडैया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को आरोपी नहीं बनाया। जबकि आवेदक पर मंत्री के नाम पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप है। मुकदमे में काफी समय लगेगा।
अदालत ने कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी पीयूष पर भी जेजेएम से 8.87 करोड़ रुपये का लाभ लेने का आरोप है। जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। संजय बड़ाया पर अपने पिता के खाते में 3.30 करोड़ और 1.05 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का भी आरोप है।
साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।
बदया की ओर से कहा गया कि आवेदन दायर करने के समय तक वह 140 दिन जेल में बिता चुके थे, जबकि सुनवाई में अभी और समय लगेगा। जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आवेदक ने आरोपी कंपनियों से रिश्वत की रकम प्राप्त की थी और वह पीएचईडी, राजस्थान के अधिकारियों को प्रभावित कर रहा था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त सबूत जब्त कर लिए गए हैं और इनसे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आरोप अभी तय होना बाकी है और 50 गवाहों की जांच की गई है। साक्ष्य के तौर पर करीब 8000 दस्तावेज मौजूद हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पहले इस मामले में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।