Jaipur : कन्या महाविद्यालय, लालसागर की भूमि स्वामित्व मामले की जांच ,वन राज्य मंत्री

Update: 2024-07-22 10:24 GMT

 

Jaipur जयपुर । वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि जोधपुर के लालसागर स्थित कन्या महाविद्यालय की भूमि स्वामित्व संबंधी मामले की जांच जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वन राज्य मंत्री मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कन्या महाविद्यालय की भूमि के अलग-अलग हिस्से वन विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा कृषि उपज मण्डी के अधिकार क्षेत्र में है। डीआईआरएलएमपी के तहत इन खसरों की पृथक पृथक तरमीम कर ऑनलाईन नक्शा तैयार किया गया, जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के स्वामित्व में विरोधाभास है।
उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में डीएफओ द्वारा मौके पर महाविद्यालय भवन के निर्माण का कार्य रूकवा दिया गया।
इससे पहले विधायक श्री देवेन्द्र जोशी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन राज्य मंत्री ने प्रकरण में उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय को जारी नोटिस की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वन 89 दिनांक 05.11.1992 के अनुसार यह भूमि रक्षित वन घोषित है, जबकि जोधपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्व रिकोर्ड (जमाबंदी एवं खसरा नक्शा ) के अनुसार इस भूमि को अपने स्वामित्व की बताया है।
उन्होंने इस वनखण्ड नक्शे में वनखण्ड के चारों ओर की सीमा का विवरण दिया गया है जो उत्तर सड़क जोधपुर से चेनपुरा को, पूर्व सीमा ग्राम पुंजला, दक्षिण सीमा ग्राम भदासीया तथा पश्चिम खसरा संख्या 1893 की ही भूमि है। उन्होंने वन विज्ञप्ति एवं नक्शें की प्रति सदन के पटल पर रखी।
वन राज्य मंत्री ने बताया कि जिला कलेक्टर जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा संख्या 1893 रकबा 143.19 बीघा नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम, खसरा संख्या 1893/1 रकबा 40 बीघा निजी खातेदारी, खसरा संख्या 1893/1/1 रकबा 390.16 बीघा वन विभाग तथा खसरा संख्या 1893/1/2 रकबा 31.01 बीघा कृषि उपज मण्डी के नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व नक्शे में केवल खसरा संख्या 1893 का अंकन होने एवं पृथक पृथक तरमीम नहीं होने के कारण तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक भूअ/2023/1074 79 दिनांक 13 मार्च, 2023 की पालना में DILRMP कार्य हेतु इन खसरों की पृथक पृथक तरमीम कर ऑनलाईन नक्शा तैयार किया गया।
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