Jaipur: भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा उपाय सुनिश्चित के निर्देश
Jaipur जयपुर: भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव द अलर्ट के मद्देनज़र संभावित अत्यधिक गर्मी एवं लू से जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त औद्योगिक संस्थानों को आवश्यक सावधानियाँ एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सहायक श्रम आयुक्त आसिफ शेख ने जिले के समस्त औद्योगिक संस्थानों यथा रिको खेरदा, रिको छालोदा गंगापुर सिटी, मेडिकल कॉलेज ठींगला, ईसिका रिसोर्ट छारोदा, रेलवे निर्माण कार्य जीनापुर, निर्णाधीन रेलवे अण्डर पास खेरदा आदि में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सभी नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं तथा पानी की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। साथ ही, ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट रूम, पेयजल, शौचालय, यूरिनल्स तथा प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विशेष रूप से मई-जून माह में दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक लू का प्रभाव अत्यधिक रहता है। श्रमिकों से इस अवधि में खुले में कार्य नहीं करवाया जाए। जहाँ श्रमिक पीस रेट पर कार्यरत हैं, वहां मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके मेहनताने में किसी प्रकार की कटौती न की जाए। उन्होंने निर्माण स्थलों पर ठेकेदारों व नियोजकों को उपरोक्त एडवाइजरी की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रमिकों को लू व तापघात जैसी मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके।