Jaipur: बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले मकानों को नियमानुसार मुआवजा -जल संसाधन मंत्री

Update: 2025-02-05 11:24 GMT
Jaipur जयपुर । जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध के डूब क्षेत्र में आए गांवों की भूमि एवं मकानों के मुआवजे का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। डूब क्षेत्र में आने वाली राजकीय भूमि पर बने मकानों को मुआवजे का प्रावधान नहीं होने से 442 परिवारों के प्रस्ताव प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इन प्रकरणों का निस्तारण
किया जाएगा।
जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा राजकीय भूमि पर बने मकानों हेतु विशेष अनुग्रह राशि का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के पास विचाराधीन है एवं मंत्रिमंडल से सक्षम स्वीकृति के बाद ही भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि हथियादेह परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 14 दिसम्बर, 2016 को जारी की गई थी एवं बांध के निर्माण हेतु 5 अक्टूबर, 2018 को कार्यादेश दिया गया था।
इससे पहले विधायक श्री ललित मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि किशनगंज तहसील की हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र में आए गांवों की भूमि एवं मकानों का मुआवजा ‘‘भूस्वामियों’’ को भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में प्रावधान होने से भुगतान किया गया है एवं किया जा रहा है। लेकिन राजकीय भूमि पर बने मकानों को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से विशेष अनुग्रह राशि दिया जाना विचाराधीन है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा हथियादेह परियोजना हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।
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