1 फरवरी से सभी कार्यालयों में दोनों डोज लगवाए जाने की करनी होगी सूचना चस्पा, विवाह में 100 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने एक बार फिर कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की है।

Update: 2022-01-20 14:27 GMT

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने एक बार फिर कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की है। राज्य के गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी सरकारी एवं निजी कार्योलयों में कोरोना को दोनों डोज नहीं लगवाने पर एंट्री नहीं होगी। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय व्यवसायिक, व्यापारिक संस्थानों एवं मार्केट एसोसिएशन के निर्देश दिया गया है कि अपने स्वंय, स्टाफ और कार्मिकों के वैक्सीन को दोनों डोज लगवाए जाने से संबंधित सूचना 1 फरवरी से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। गाइडलाइंस का उल्लंघन पाए जाने से संबंधित संबंधित संस्थानों के संचालकों और मार्केट एसोसिएशन के खिलाफ प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस में होटल एसोसिएशन संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में बुकिंग को निरस्त या आगामी आदेशों के लिए स्थगित करना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाए।

विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति
गहलोत सरकार की नई गाइगडलाइंस में विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। विवाह समारोह में बैंड-बाजा आदि को संख्या में शमिल नहीं किया जाएगा। संपूर्ण प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। गाडलाइंस 24 जनवरी से प्रभावी होगी।
कलेक्टर करेंगे कार्रवाई
गाइडलाइंस में कहा गया है कि निर्देशों का उल्लघंन करने पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही करेंगे। कोविड टीम मार्केट एसोसिएशन से साथ मिलकर जागरुकता का प्रसार करेंगी। राज्य के गृह विभाग ने पुलिस प्रशासन के सख्त आदेश दिए है।
Tags:    

Similar News

-->