भीलवाड़ा । सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए फरियादी को निशुल्क सूचनाए उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा निवासी मोतीलाल सिंघानिया ने महात्मा गांधी चिकित्सालय से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.07.2020 को पीएमओ डा. अरूण गौड़ की सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्ति देने के आदेश की प्रतियां सहित 3 बिन्दुओं की सूचना मांगी। लेकिन तय समय पर सूचना नही देने पर फरियादी ने प्रथम अपील के बाद राज्य सूचना आयोग जयपुर में अपील की। जिस पर आयोग ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, को दोषी मानते हुए पच्चीस हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। यह जुर्माना राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. चैराहा, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 के नाम आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में जमा कराने के निर्देश दियें। साथ ही फरियादी सिंघानिया को निःशुल्क सूचना देने के निर्देश दियें।