आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करवाना ही उद्देश्य: जिला निर्वाचन अधिकारी

Update: 2023-10-10 13:28 GMT
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 का कार्यक्रम घोषित होने के पश्चात ही निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गयी हैं। उक्त चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु असमाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखनेे हेतु जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने सम्बंधित सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में 9 अक्टूबर 2023 से लागू कर दी गयी है जो कि अग्रिम आदेशांे तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, रायफल, बंदूक, अन्य धारदार हथियार, गरसा, फरसा, कृपाण, बरछी, चाकू, गप्ती, त्रिशुल, पंजा तथा लाठी, डंडा, पत्थरर्, इंट आदि को न ही साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। भरतपुर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति भरतपुर जिले की सीमा में उपरोक्त तरह से हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो विकलांग, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध हैं लाठी का सहारा ले सकंेगे। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्रों को नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाये जाने अथवा शस्त्र को पुलिस थाना में जमा कराये जाने हेतु ले जाये जाने पर लागू नहीं होगा। आदेश ड्यूटी पर तैनात अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात एवं कानून व्यवस्था के सम्बंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, उन पर लागू नहीं होगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, धरना, भाषण आमसभा का आयोजन बिना सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी की पूर्वा अनुमति के नहीं किया जा सकेगा न ही सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जनव्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सम्प्रदाय/समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य इसी तरह की सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आडियो वीडियो कैसेट, सीडी, लाउडस्पीकर एवं अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। इस प्रकार के सम्प्रेषण समाचार पत्रों के माध्यम से/दूरभाष संदेश, एसएमएस, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग बेवसाईट, सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से किये जाने प्रतिबंधित होंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी समुदाय/सम्प्रदाय विशेष की भावना को ठेस को पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा/ न ही अफवाह फैलायेगा। इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारों व अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक व धार्मिक भावना भडकाने वाले नारे नहीं लगायेगा न ही भाषण, उद्बोधन देगा एवं न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी भी व्यक्ति को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा पान हेतु दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग को छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा का किसी प्रकार का आवागमन/परिवहन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोइ भी व्यक्ति इस दौरान व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक रसायन, एवं घातक तरल पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर नारा लेखन या प्रतिचित्रण नहीं करेगा, न ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर/होर्डिंग्स आदि लगायेगा, न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी के लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही करवायेगा। सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/करवायेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र अथवा मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की दूरी की परिधि के अन्दर किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी व अन्य कर्मचारी अधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव न होने के कारण आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराकर आमजन को सूचित किया जाता है।
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