द्वितीय चरण में निर्वाचन क्षेत्रों में 24 अप्रैल को शाम 6 बजे थमेगा प्रचार-प्रसार*
प्रतापगढ़ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है । जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 24 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान
1. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
2. चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।
3. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है।
*मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित*
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया की अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ौस में 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाना या उपयोग प्रतिबंधित होगा। उन्होंने बताया की मतदाता द्वारा मोबाइल साथ में लाने पर उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवाया जाएगा और निर्देशानुसार मोबाइल फोन का उपयोग करना प्रतिबंधित होगा