आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लक्षित वर्गो के उद्यमियों सहित पात्रा व्यक्ति उद्यम की स्थापना करें

Update: 2023-06-19 11:46 GMT
दयानन्द पब्लिक स्कूल, किरी मोहल्ला पुराना शहर में डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 का जिला स्तरीय शिविर की जानकारी एवं प्रचार प्रसार हेतु मितुल गोयल महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र ने चर्चा चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया गया। महाप्रबंधक ने बताया कि कि राज्य सरकार की बजट घोषण के अनुसार राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति वर्गो की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उदेश्य से डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 अधिसूचित की गई है योजनान्तर्गत आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लक्षित वर्गो के उद्यमियों सहित पात्रा व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता अनुदान एवं अन्य सुविधाओं संम्बंधी प्रावधान किये गये है। उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अन्तर्गत गारण्टी फीस, मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार योजना अधिसूचना 08 सितम्बर 2022 से 31 मार्च 2027 की अवधि तक प्रभावी रहेगी। जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित गतिविधियों, कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियां, (पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी आदि) के अतिरिक्त समस्त वैध विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रा में नवीन उद्यम स्थापित करना, स्थापित उद्यम में विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण करना सम्मिलित होगा। योजना की पात्राता के अनुसार आवेदक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित 18 वर्ष से अधिक आयु एवं राजस्थान के मूल निवासी हो, बैंक/वित्तीय संस्थान के डिफाल्टर न हो, भागीदारी/एलएलपी फर्म्स, सहकारी समिति एवं कम्पनी मामले में अजा/अजजा व्यक्तियों की भागीदारी 51 प्रतिशत या अधिक हो। परियोजना लागत विनिर्माण उद्यम अधिकतम परियोजना लागत 10 करोड रूपये, सेवा उद्यम अधिकतम परियोजना लागत 5 करोड रूपये एवं व्यापार क्षेत्रा अधिकतम परियोजना लागत 01 करोड रूपये, ब्याज अनुदान 25 लाख रू तक 9 प्रतिषत, 25 लाख से 05 करोड तक 7 प्रतिशत, 05 करोड से करोड रू तक 06 प्रतिशत ब्याज अनुदान, विशेष प्रावधान परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान देया होगा। ऋण समयावधि 03 से 07 वर्ष तक होगी तथा ब्याज अनुदान 05 वर्ष तक ही देय होगा। उन्होने बताया कि 22 जून को आयोजित विशेष कैम्प में मौके पर ही आवेदन पत्रा तैयार करवाये जायेगे। अतः योजना में आवेदन करने हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आधार कार्ड, फोटो, प्रस्तावित उद्यम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्रा, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रा सहित दो प्रतियों में साथ लेकर आवें।
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