निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अभाव में वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं मतदान’

Update: 2024-04-16 08:27 GMT
श्रीगंगानगर । लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए आगामी 19 अप्रैल 2024 को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, उसके लिये आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाने पर मतदान की सुविधा दी गई है। इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में वोटर आईडी कार्ड (एपिक, ई-एपिक) के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड (यूडीआईडी), सर्विस आईडी कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी), ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गये कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
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