नाबालिग से दुष्कर्म के डेढ़ साल पुराने मामले में झालावाड़ कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कैद व 40 हजार जुर्माने की सजा

20 साल कैद व 40 हजार जुर्माने की सजा

Update: 2022-07-29 06:05 GMT

झालावाड़, नाबालिग से रेप के डेढ़ साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ऑर्डर 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने कुदयाला थाना रामगंजमंडी के किशन नगर खूंटी थाना डाग जिला झालावाड़ हॉल निवासी विष्णु कुमार (23) को 20 साल कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा दी है. आरोपी 15 साल की बच्ची को लेकर पाली ले गया था। 8 महीने तक साथ रहे। उसके साथ बलात्कार किया।

विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 जून 2020 को सुकेत थाने में शिकायत दी थी. जिसमें बताया गया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी सातवीं तक पढ़ी है. जो 11 जून को बिना बताए कहीं चला गया। यहां आस-पड़ोस और रिश्तेदारों की तलाशी ली लेकिन उसका पता नहीं चल सका। विष्णु उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जा सकते हैं।
धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता और आरोपी युवक एक ही जगह मजदूरी का काम करते थे. इस वजह से आरोपितों को आना-जाना पड़ा। आरोपी युवक नाबालिग को उठाकर पाली ले गया। 2 फरवरी 2021 को पुलिस ने पीड़िता को सौंपकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। 12 गवाहों की गवाही।


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