गृह विभाग का आदेश, अब रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें और शॉपिंग मॉल

आदेश जारी

Update: 2021-10-11 13:43 GMT

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प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में निरंतर गिरावट के बाद गृह विभाग की ओर से त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत त्यौहारों को देखते हुए छूट का दायरा बढ़ाया गया है इसके बाद व्यापारियों में खुशी की लहर है। गृह विभाग की ओर से त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देशों में सभी प्रकार की दुकान, शॉपिंग मॉल्स और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जो कि पहले रात 8 बजे तक ही थी। इस प्रकार इस छूट को दो घंटे बढ़ाया गया है। इससे जयपुर के व्यापारियों में खुशी की लहर है और उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कपड़ा व्यापारी निशित सैनी का कहना है कि काफी समय से हम इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, अब इससे व्यापार आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नवरात्र से ही त्यौहारों का सीजन शुरू हो चुका है और अब दो घंटे अतिरिक्त समय मिलने से ग्राहक-दुकानदार सभी को लाभ मिलेगा।

गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक समारोह के लिए स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचना देनी होगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हो सकेंगे, जिसमें अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। हालांकि, यहां शर्त लगाई गई है कि जो व्यक्ति समारोह या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहा है उसके कम से कम कोरोनी वैक्सीन की पहली डोज लगी हो। इसके अलावा स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचना देकर पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के हाट बाजारो के आयोजन की भी छूट दी गई है। ये सभी छूट कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए लागू की गई है।


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