भंवरी मामले में हाईकोर्ट का आदेश, बच्चों को मिलेगी पेंशन

हाईकोर्ट का आदेश

Update: 2024-02-16 08:15 GMT

जोधपुर: देश का चर्चित भंवरी देवी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए भंवरी देवी के बच्चों को उसकी पेंशन और रिटायरमेंट समेत सरकारी सेवा से जुड़े सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जज अरुण मोंगा की एकल पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया। उन्होंने चिकित्सा विभाग को भंवरी देवी के 1 सितंबर 2011 से बकाया सेवा परिलाभ और नियमित पेंशन व सेवानिवृत्ति परिलाभ की गणना कर समस्त परिलाभ चार महीने में ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये आदेश भी दिया कि भंवरी के पति अमरचंद का हिस्सा डिपार्टमेंट के पास रहेगा। बेल मिलने पर उसे यह हिस्सा मिलेगा। अमरचंद इसी हत्याकांड में अभी जोधपुर जेल में बंद है।

2018 में बेटे की लगी थी अनुकंपा नौकरी: भंवरी देवी से जुड़े मामले में उसकी हत्या 1 सितंबर 2011 को मानी गई है। भंवरी देवी सरकारी हॉस्पिटल में ANM थी। चिकित्सा विभाग ने भंवरी देवी को मृत मान उसके बेटे साहिल को 2016 में अनुकंपा नियुक्ति तो दे दी थी, लेकिन भंवरी देवी से जुड़ी नियमित पेंशन और सरकारी सेवाओं के लाभ देने से मना कर दिया था।

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