हाईकोर्ट ने सभी 30 आरोपियों की सजा निलंबित कर दी
सवाई माधोपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने सवाई माधोपुर के फूल मोहम्मद हत्याकांड में शामिल सभी 30 लोगों की सजा पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति पंकज भंडारी व न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने बनवारी लाल मीणा, रामचरण मीणा, योगेंद्रनाथ, महेंद्र सिंह तंवर, हनुमान मीणा, पृथ्वीराज मीणा व अन्य की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया.
खंडपीठ ने सजा टालने की अर्जी पर यह आदेश दिया।
यह घटना 17 मार्च 2011 को सवाई माधोपुर के मनटाउन थाना क्षेत्र में हुई थी जहां पुलिस इंस्पेक्टर फूल मोहम्मद को भीड़ ने जिंदा जला दिया था.
सवाई माधोपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।