हाईकोर्ट ने अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन पर मांगा जवाब

जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश राजवीर सिंह की याचिका पर दिया।

Update: 2024-03-28 07:43 GMT

जयपुर: हाईकोर्ट ने 900 पदों की वेटरनरी ऑफिसर भर्ती-2019 की पात्रता शर्त और अपात्र अभ्यर्थियों को चयनित करने के मामले में कार्मिक सचिव, प्रमुख पशुपालन सचिव व आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश राजवीर सिंह की याचिका पर दिया।

अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि भर्ती विज्ञापन में आरपीएससी ने पात्रता के लिए शर्त रखी कि इसमें वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो योग्यता की अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं। जबकि भर्ती नियम संशोधन के अनुसार पात्रता अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना है, लेकिन आरपीएससी की शर्त के आधार पर भर्ती में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो गए, जिनके पास तय पात्रता ही नहीं थी।

आरपीएससी के भर्ती में अपात्रों को योग्य मानने को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती संशोधन नियमों में पात्रता योग्यता की अंतिम साल की परीक्षा में शामिल होना है ना कि अंतिम साल में शामिल होना। वहीं, बाद की भर्ती विज्ञप्ति में आरपीएससी ने पात्रता अंतिम साल की परीक्षा में शामिल होना ही माना है।

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