5 जून से 28 जून, 2023 तक उत्तर रिंग रोड परियोजना को लेकर आपत्तियों पर सुनवाई

Update: 2023-06-02 14:17 GMT

जयपुर,। जयपुर की आमेर, जयपुर, जमवारामगढ़ तहसील में जयपुर रिंग रोड (उत्तर) जिसमें प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अमृता चौधरी करेंगी। 5 जून से 28 जून 2023 तक जिला कलक्ट्रेट परिसर में स्थित उत्तर रिंग रोड परियोजना, जयपुर के कार्यालय के कमरा नं. 109 में सुनवाई होगी।

सक्षम प्राधिकारी अमृता चौधरी ने बताया कि तहसील जयपुर के रूपा की नांगल एवं सुमेल की 5 जून, को, विजयपुरा की 7 व 8 जून को, मालपुरा चोड एवं मालपुरा डूंगर की 9 जून को एवं बगराना की 12 एवं 13 जून को सुनवाई की जाएगी।

इसी प्रकार 15 जून को तहसील आमेर के आनन्दपुरा की, 16 जून को जैतपुर खिंची, नांगल नुर्कान, कांकरेल की, 19 जून को अचरोल के आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों पर सुनवाई होगी। वहीं, अणी, धींगपुर व लबाना की 20 जून को, तहसील जमवारामगढ के चावण्ड का मण्ड, साईवाड, बालकिशनपुरा, लांगडियावास की 26 जून और भानपुरकला गांव की सुनवाई 28 जून को नियत की गई है। निर्धारित तिथियों पर आपत्तिकर्ता स्वयं या प्रतिनिधि की उपस्थित द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि जयपुर रिंग रोड (उत्तर) 101 किमी. से 145.100 किमी. दिल्ली रोड़ के निर्माण हेतु अधिनियम की धारा 3(क) का प्रकाशन 25 अप्रेल, 2023 को किया गया था।

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