वकीलों की हड़ताल के कारण संजीवनी मामले में नहीं हो सकी सुनवाई

Update: 2024-03-12 08:16 GMT

जोधपुर: संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट की ओर से शेखावत को दी गई राहत अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। बता दें की पिछली सुनवाई 8 जनवरी को थी। 8 जनवरी को सुनवाई टलने के बाद 11 मार्च की तारीख दी थी। इस पर आज कुलदीप माथुर की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई टल गई।

बता दें कि हाईकोर्ट ने संजीवनी मामले में 30 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। यह आदेश पिछले वर्ष 13 अप्रैल को दिया गया था। यह राहत निरस्त करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसपर आज सुनवाई होनी थी।

पिछली कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले एसओजी ने नोटिस जारी करते हुए बैंक डिटेल सहित संपूर्ण दस्तावेज मांगे गए थे। गौरतलब है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में करीब ₹900 करोड रुपए का गबन का आरोप लगाया गया है।इसमें केंद्रीय मंत्री सहित कई लोगों को आरोपी भी बनाया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी हैं।

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