योजना भवन के बेसमेंट में मिले करोड़ों रू पर HC का फैसला

Update: 2023-09-01 17:26 GMT
जयपुर। योजना भवन के बेसमेंट में मिले 2.31 करोड़ रुपए और एक किलो सोना मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया गया, जिसकी जांच के आदेश सीबीआई को दिए गए थे. राज्य सरकार के जवाब को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर के लिए तय की. यह आदेश न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने रामप्रसाद शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने जवाब दाखिल किया और याचिका खारिज करने की मांग की. जवाब में महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि एसीबी ने मामले की जांच कर आपत्ति विवरण प्रस्तुत किया था. इसके बाद यह जनहित याचिका पेश की गई है.वहीं, ईडी भी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है और एसीबी की जांच भी प्रभावी दिशा में आगे बढ़ रही है. इसलिए मामले की जांच सीबीआई को भेजने का कोई औचित्य नहीं है. इसको लेकर याचिकाकर्ता की ओर से अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए तय की है.
जनहित याचिका में कहा गया था कि एसीबी ने मामले में एक एजेंट को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. जबकि मामले में जब्त की गई बड़ी रकम से पता चलता है कि इसमें अन्य अपराधी भी शामिल हैं. इसके बावजूद एसीबी ने उनके खिलाफ जांच करने के बजाय एक ही अधिकारी के खिलाफ पूरी जांच कर सेंट्रल फिस्कल चालान दायर कर दिया है. आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह रकम यहां क्यों रखी गई थी।
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