राजसमंद न्यूज: नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शादी करने की नीयत से ले जाने व रेप करने के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के जज सुनील कुमार पंचोली ने सजा सुनाते हुए सजा के साथ 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार आ 1 मई 2018 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना भीम में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया कि 9 अप्रैल 2018 को सुबह करीब 10.30 से 11 बजे के आसपास उनकी बेटी अपने ससुराल जाने के लिए निकली थी। तब उसने शाम को उसके ससुराल फोन किया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी अपने ससुराल नहीं पहुंची है। जिस पर आस-पड़ोस, रिश्तेदार सभी जगह छानबीन की लेकिन बेटी का पता नहीं चला।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भीम की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर थी। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रभु लाल द्वारा पीड़ित बालिका के साथ जबरन शादी करने की नीयत से पहले उसके साथ जान पहचान बढ़ाई व उससे दोस्ती की तथा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी पीड़िता को गांधीनगर गुजरात लेकर चला गया था, जहां उसे 4 महीने साथ रखा। इस दौरान रेप किया और प्रेग्नेंट भी हो गई थी।