सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देश
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशोंं के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत नवसृजित 09 (दौसा-02,लवाण-01,नागल 3(1) राजावतान-01,रामगढ पचवारा-01, लालसोट 02, बांदीकुई 02 ) एवं रिक्त 52 (दौसा - 05, दौसा शहर -02, सिकराय 08, लवाण -05 नांगल राजावतान -04, रामगढ पचवारा -04, लालसोट 06, लालसोट शहर 01, महवा 05, महवा शहर -02, बैजूपाडा-03, बसवा 02, बांदीकुई -04. बांदीकुई शहर-01) कुल 61 उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु 11 जुलाई 2023 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
जिला रसद अधिकारी हितेश कुमार मीना ने बताया कि नवसृजित उचित मूल्य की 9 दुकानें एवं 52 रिक्त मूल्य की दुकानों का आवेदन-पतर्् किसी भी कार्य दिवस को (राजकीय अवकाश को छोडकर) कार्यालय में जिला रसद कार्यालय दौसा से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पतर्् विहित रीति से भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 27 जुलाई 2023 को सायः 06.00 बजे तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पातर््ता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा-पतर्् के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में जमा करवाऎ जा सकेंगे।
उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पातर््ताऎ
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेतर्् की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेतर्् में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेतर्् की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है,जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रें के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन-पतर्् प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदन की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (त्ज्ञब्स्) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 का माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऎसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रें को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा, यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ आवेदक से इस आ6ाय का घोषणा पतर्् भी लिया जावेगा कि चयनित होने के छः माह की अवधि में ऎसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऎसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पतर्् दिया जावेगा।
आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डो को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्6ाा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डो को पूर्ण नही करते है उन्हे छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा-पतर्् प्रस्तुत करना होगा। वि6ोष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार /जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढायी जा सकेगी। यदि घोषणा -पतर्् के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नही किये जाते है, तो प्राधिकार -पतर्् निरस्त किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पातर्् नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऎसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पतर्् निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय एक प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाये। आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 ग् 20 बराबर 200 वर्ग फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पतर्् के साथ संलग्न करने होंगें।
आवेदक द्वारा बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पतर्् लिया जावेगा-
उन्होंने बताया कि आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा। आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता-पिता, पुतर्् एवं पुतर््ी के नाम से पूर्व में कोई दुकान आवंटित नहीं है। आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है। आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित
नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा आवेदन पतर्् के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00000/-एक लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पतर्् प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000/-पच्चीस हजार रूपये होना आवश्यक है। महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो। आवेदक,समितियो,समूह,निकाय में सचिव, प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पतर्् भी प्रस्तुत करना होगा।
ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्पस बृहत्तर क्षेतर््ीय बहुउदेदशीय सहकारी समिति,दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी महिला स्वंय सहायता समूह,ग्राम सहकारी समिति,लैम्पस,दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी। आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियों में कमी,बढोतरी,संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने,ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा। सभी रिक्त,नवसृजित दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे एवं पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत् जमा आवेदन-पतर्् मान्य नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देश एंव विज्ञप्ति का विस्तृत रूप से अवलोकन, कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं खाद्य विभाग की वेबसाईट विवकण्तंरण्दपबण्पद व दौसा जिले की वेबसाइट ीजजचे रूध्ध्कंनेंण्तंरेंजींदण्हवअण्पदध् पर किया जा सकता है।