जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली व जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ में यौन उत्पीड़न के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश पैरोल याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए 9 अक्टूबर तक का समय दिया है।
खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पैरोल याचिका पेश की। इसमें बताया कि आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को उम्रकैद की सजा हुई थी। आसाराम ने 20 दिन की प्रथम पैरोल पेश की थी, जिसे जिला कलेक्टर ने गत 20 जून को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने गत 10 जुलाई को आदेश पारित किया कि नए पैरोल नियमों से जिला पैरोल कमेटी आवेदन निस्तारित करे।
इसके बाद आसाराम की ओर से एक बार फिर पैरोल आवेदन पेश किया गया, लेकिन जिला पैरोल कमेटी ने गत 21 अगस्त को आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद फिर राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पेश की गई। याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने जवाब के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने 9 अक्टूबर को सुनवाई रखी है।