सरकार को लगा बड़ा झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को टालने की प्रार्थना पत्र को किया खारिज

राजस्थान में अब पंचायत चुनाव के बाद अक्टूबर माह में निकाय चुनाव भी हो सकेंगे।

Update: 2020-09-29 14:15 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | जयपुर:  राजस्थान में अब पंचायत चुनाव के बाद अक्टूबर माह में निकाय चुनाव भी हो सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले के सभी नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव में 31 अक्टूबर यानी तय समय पर ही तक चुनाव संपन्न करवाए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए चुनावों को छह माह के लिए टाल से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा, चुनाव टालने का कोई कारण नहीं बनता है

सीजे इंद्रजीत माहंती की खण्डपीठ ने कहा कि बार-बार चुनाव टाले जाए, इसका कोई कारण नहीं बनता है। जब बिहार में चुनाव हो सकते हैं और राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो फिर बार-बार चुनाव टाले जाए इसका कोई कारण नहीं बनता है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने तय समय पर चुनाव कराने की हामी भरी।

2019 में ही होने थे चुनाव

आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर-निगम में पहले अक्टूबर 2019 तक चुनाव होने थे, लेकिन राज्य सरकार ने तीनों नगर निगमों का विभाजन कर दिया था। इससे नियमों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने छह माह का और समय लिया। इसके बाद 5 अप्रेल 2020 को चुनाव की तारीख तय की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर हाई कोर्ट ने चुनाव 6 सप्ताह के लिए टाल दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से दोबारा प्रार्थना पत्र लगाकर छह माह तक चुनाव टालने का आग्रह किया गया था, लेकिन इस बार कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 

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