सरकार ने पशु-पक्षियों को हीटवेव से बचाने के लिए दिए आदेश
गांवों और कस्बों में पशु-पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए
बीकानेर: सूरज के निकलने से पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से लू की चेतावनी दी गई है. इसे देखते हुए गांवों और कस्बों में पशु-पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त द्वारा सरकारी कार्यालय परिसरों एवं पक्षियों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर परिंडे लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि गांवों और कस्बों में पशु-पक्षियों के लिए चारे, पानी की व्यवस्था जनसहयोग से की जाएगी. आदेश जारी होने के बाद विभागीय निर्देशानुसार बज्जू खालसा पंचायत समिति क्षेत्र में कवायद शुरू कर दी गई है।
ये करना ही होगा: भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य सचिव के निर्देशानुसार हर गांव व कस्बे के सरकारी कार्यालय परिसर में पेड़ों पर पक्षियों के लिए पिंजरे लगाए जाएंगे। वहां प्रतिदिन दाना-पानी की भी व्यवस्था करनी होगी. गांवों और कस्बों में जहां पक्षियों की आवाज अधिक होती है। वहां पेड़ों पर अनाज के लिए बर्तन की व्यवस्था करनी पड़ती है. इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार दानदाताओं, सामाजिक संगठनों एवं ग्रामीणों को प्रेरित कर सहयोग लेने के निर्देश दिये गये हैं।
पशु खेलों के लिए सर्वेक्षण: आदेश के मुताबिक, हर गांव में जगह-जगह सर्वे किया जाए और जानवरों के लिए खेल की जगहें रखी जाएं. इसमें प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करनी होगी, ताकि भीषण गर्मी में आवारा जानवर प्यासे न रहें। साथ ही विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी से निर्देश दिए गए हैं कि खिलौने कहां रखे गए हैं और पानी भरने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसकी सूची विभाग को उपलब्ध कराएं।
निर्देशित: विभागीय निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सरकारी भवनों एवं उसके आसपास पक्षियों के लिए परिंडे लगाने एवं दाना उपलब्ध कराने, आवारा पशुओं के लिए पूर्व निर्मित तालाबों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार नए तालाब स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे गर्मी के दिनों में पशु-पक्षियों के लिए पानी व चारा उपलब्ध कराया जा सके। इसमें स्थानीय भामाशाह, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्मार्थ ट्रस्टों और अन्य लोगों से सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया है।