सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय व अनुदानित

Update: 2024-05-16 14:33 GMT

बून्दी, 16 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में संचालित विद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय राजकीय व अनुदानित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वर्ष 2024-25 के लिये 15 मई 2024 से आॅनलाईन आवेदन लेना प्रारम्भ कर दिया गया है। विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रवेश के लिए विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिले में कुल 21 राजकीय , 2 अनुदानित छात्रावास एवं 1 राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश की कुल स्वीकृत क्षमता 1115 एवं बालिका आवासीय विद्यालय में 280 छात्राओं के प्रवेश की क्षमता है।
उन्होने बताया कि उक्त छात्रावास में आवासित छात्र-छात्राओं को निशुल्क आवास के साथ बिस्तर, चद्दर, तकिया, दोनों समय का भोजन, नाश्ता, सप्ताह में विशेष भोजन, 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म मय सिलाई, शूज-मौजे, तौलिया एवं गर्म जर्सी, सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई के लिए रुपये, तथा ज्ञानवर्धक पुस्तके, समाचार पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे कठिन विषयों की कोचिंग की व्यवस्था भी निशुल्क रहती है।
उन्होने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।


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