गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या, दुष्कर्म के आरोपियों को मिला फांसी की सजा

राजस्थान (Rajasthan) के बूंदी में चार महीने पहले नाबालिग से हुए रेप और हत्या के मामले (Rape or Murder Case) में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है

Update: 2022-04-29 16:13 GMT

राजस्थान (Rajasthan) के बूंदी में चार महीने पहले नाबालिग से हुए रेप और हत्या के मामले (Rape or Murder Case) में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. पोक्सो कोर्ट ने नाबालिक बच्ची से गैंगरेप और हत्या के दो दोषियों को फांसी (Death Sentence) की सजा सुनाई है. फैसले के बारे में विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह ने बताया की 23 दिसंबर को बसोली थाना क्षेत्र के कालाकुआ गांव के जंगल में बकरिया चरा रही 15 साल की आदिवासी बच्ची के साथ रेप किया गया था. रिश्ते में नाना लगने वाले 62 साल के छोटू लाल भील और जीजा लगने वाले 27 साल के सुलतान भील ने एक बाल अपचारी के साथ मिल कर बच्ची के साथ गैंगरेप किया.

बच्ची का रेप करने के बाद उसकी गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी. मृत बच्ची के शरीर को दरिंदों की तरह नोंचकर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था. मामले का खुलासा होने के बाद बसोली थाना पुलिस समेत 10 थानों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक जय यादव ने रातभर जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाकर सिर्फ 12 घंटों के भीतर घटना का खुलासा कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया था.
दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा
बसोली थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह को नियुक्त किया गया था. जिसके बाद कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए 22 गवाह और 79 दस्तावेजों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट बाल कृष्ण मिश्र ने छोटू लाल भील, सुलतान भील नाम के दोनों आरोपियो को गैंगरेप और हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है.
चार महीने पहले नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या
इससे पहले दबलाना थाना क्षेत्र के रहने वाले भैरु सिंह को पत्नी और बच्चों की हत्या करने पर फांसी की सजा सुनाई गई थी. आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का ये दूसरा मामला है. चार महीने पहले बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों को अर्थदंड भी भरना होगा. खबर के मुताबिक जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची के साथ रिश्ते में नाना जीजा लगने वाले लोगों ने गैंगरेप किया था. दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी.
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