दूध लेने गई लड़की से दुष्कर्म

Update: 2023-02-15 13:43 GMT
जयपुर। POCSO मामलों में दो अलग-अलग अदालतों ने नाबालिग पीड़ितों से बलात्कार के आरोपी रवि प्रकाश और गौरव सैनी को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए नहीं मानने का कोई कारण नहीं है कि पीड़िता पाखण्डी है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच सांठगांठ के कारण पीड़िता अपने बयानों से पलट गई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 26 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह दूध लेने बाजार गई थी, लेकिन वापस नहीं आई. उसे पता चला कि रवि प्रकाश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपनी मर्जी से आरोपी की मौसी के घर जाने की बात कही और दुष्कर्म की बात से भी इनकार किया.
दूसरे प्रकरण में नौ अक्टूबर 2021 को पीड़िता की मां ने करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक दिन पहले उसकी बेटी पड़ोस में किताब लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी गौरव सैनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। वहीं, सुनवाई के दौरान पीड़िता व उसकी मां मुकर गए और दुष्कर्म की घटना से इनकार किया. हालांकि, दोनों ही मामलों में डीएनए रिपोर्ट में सामने आया कि पीड़ितों के साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा दी है.
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