Ganganagar: बकाया सिंचाई शुल्क जमा कर छूट का लाभ लेवें

Update: 2024-08-21 11:01 GMT
  Ganganagar गंगानगर । राज्य सरकर के निर्देशानुसार काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क पर 31 मार्च 2024 तक देय ब्याज में मूल राशि एकमुश्त 31 दिसम्बर 2024 तक जमा कराने पर छूट प्रदान की गई है।
जल संसाधन वृत्त श्रीगंगानगर के अधीक्षण अभियंता श्री धीरज चावला ने बताया कि गंगनहर प्रणाली के काश्तकार ब्याज की छूट का लाभ लेते हुए 31 दिसम्बर 2024 तक बकाया सिंचाई शुल्क की राशि एकमुश्त संबंधित जल उपभोक्ता संगम को जमा करवाते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेवें। 31 दिसम्बर 2024 के उपरांत मूल राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट का लाभ नहीं मिलेगा तथा पानी की बारी भी काटी जायेगी।
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