Ganganagarगंगानगर । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने दीपावली के पावन पर्व पर जनसुरक्षा, लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
आदेशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों की पालना करनी होगी। राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का अग्निबाण पटाखा, आतिशबाजी नहीं फैंकी जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नहीं छोड़ेंगे एवं न ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछालकर फैंकेंगे। जिले में पैट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, के क्षेत्रों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नहीं चलायेगा। ऐसे पटाखे जो हवा में जाकर फटते हैं, जैसे हवाई राकेट व जिनके नीचे गिरने से आग लगने की संभावनाएं है, फैंककर चलाने वाले विस्फोटित होने वाले आतिशबाजी का कोई व्यक्ति ऐसे पटाखे नहीं चलायेगा व न ही क्रय करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 30 अक्टूबर को सायं 5 बजे से 2 नवम्बर 2024 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।