Ganganagar गंगानगर । मकर संक्राति एवं अन्य पर्वों पर आमजन द्वारा पतंगबाजी में चाईनीज मांझे, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग किया जाता है। यह पक्षियों व मानव जीवन के लिय संकटापन्न है। इससे न केवल पक्षी बड़ी संख्या में घायल होते है बल्कि सड़क पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकटापन्न होते हैं। इस तरह के पशु-पक्षी और मानव जीवन के लिए खतरनाक मांझे के निर्माण व उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के उपाय किया जाना आवश्यक है। चूंकि चाईनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों व पक्षियों को अत्यधिक जानमाल का नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में लाने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना संभाव्य है।
लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु, पक्षियों की जान के चलते तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बडे पैमाने पर खतरा बन चुके चाईनीज मांझे, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग श्रीगंगानगर जिले की राजस्व सीमा, क्षेत्राधिकार में निषेध व प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 24 दिसम्बर 2024 की मध्य रात्रि से लागू होकर 23 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेशों की अवहे्लना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।
--------