सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित ओबेरॉय ग्रुप के फाइव स्टार होटल वन्या विलास की महिला कर्मचारी से गैंगरेप के आरोपी राहुल कुमार भगत की दूसरी जमानत याचिका हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दी। इस संबंध में होटल में काम करने वाली महिला ने महिला थाने में अपने साथ काम करने वाले तीन कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट व गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
दरअसल, 30 जून 2022 को जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित एक पांच सितारा होटल की महिला कर्मचारी से दुष्कर्म की जानकारी सामने आई थी. सूचना मिलने पर तत्कालीन एएसपी राकेश रजोरा व महिला थानाध्यक्ष चंचल शर्मा मौके पर पहुंचे. साथ ही होटल के रिहायशी क्वार्टर में रहने वाले होटल स्टाफ से भी घटना की जानकारी ली। पीड़िता ने बताया था कि होटल कर्मियों अभिषेक नेगी, एंथनी थॉमस और जम्मू-कश्मीर निवासी राहुल ने उसके साथ मारपीट की और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों अभिषेक व राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गैंगरेप में आरोपी एंथनी थॉमस की भूमिका की जांच करती रही। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल करीब 9 महीने से न्यायिक हिरासत में है।