फैमिली कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता नही देने के आरोप में पति को 117 दिन की जेल की सजा सुनाई
झुंझुनू न्यूज़: फैमिली कोर्ट झुंझुनू ने पत्नी को भरण-पोषण की राशि नहीं देने पर चोड़ी अजीतगढ़ निवासी गोविंद कुमावत को 117 दिन की कैद भेजने का आदेश दिया है. मामले के अनुसार चूड़ी अजीतगढ़ निवासी अनीता देवी ने पति की पिटाई कर घर से निकाल देने के बाद फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था, लेकिन पति गोविंद कुमावत ने 23 जून 2020 से 23 जुलाई 2021 तक 39 हजार रुपये गुजारा भत्ता नहीं दिया.
इस पर अनीता ने पिछले साल कोर्ट से कहा था कि गोविंद नहीं दे रहा है. 13 महीने के लिए रखरखाव राशि। सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट के जज राजेशकुमार ने गोविंद को 117 दिन कैद की सजा सुनाई. साथ ही भरण-पोषण की राशि जमा करते ही जेल से रिहा करने के आदेश भी दिए।