पटना। बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एक 73 वर्षीय वृद्ध को सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में सरथूआ गांव के निवासी अंबिका सिंह को भारतीय दंड विधान और पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2016 में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था।