शिक्षा विभाग ने बदला नियम, निजी स्कूल अब रद्द नहीं कर सकेंगे छात्र का आवेदन
प्रतापगढ़। शिक्षा का अधिकार कानून में बड़ा बदलाव करते हुए शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर कई पाबंदियां लगा दी हैं. नए नियम में निजी स्कूल आरटीई में प्राप्त आवेदन को सीधे खारिज नहीं कर सकेंगे, वे आवेदन पर आपत्ति ही कर सकते हैं। उस आपत्ति के संबंध में भी सीबीईओ जांच करेगा। नए बदलावों को लेकर शिक्षा विभाग इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। इसके अलावा आरटीई में दाखिले को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नए सत्र में मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभिभावकों को दाखिले के लिए स्कूलों का चयन करना होगा। इसके बाद अभिभावकों को ऑटो लॉटरी सिस्टम से स्कूल मिल जाएगा। जहां अभिभावक व छात्र रिपोर्ट करेंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। नवीन सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन के लिए 20 दिन का समय मिलेगा। पहली बार निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी 3 प्लस से पहली कक्षा में एक साथ प्रवेश संभव होगा। नई गाइडलाइन में प्री-प्राइमरी में रिचार्ज को लेकर संशय है। इन कक्षाओं की रिचार्ज राशि छात्र के प्रथम श्रेणी में जाने के बाद ही दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्री-प्राइमरी के लिए आरटीई में प्रथम श्रेणी के साथ आवेदन करने का निर्णय लिया है। इसमें प्री-प्राइमरी के पीपी3 प्लस, पीपी4 प्लस और पीपी5 प्लस के साथ प्रथम श्रेणी के लिए आवेदन किया जा सकता है। पहले प्रथम श्रेणी से ही प्रवेश दिए जा रहे थे। चालू सत्र में न्यायालय के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की थी। लेकिन नए सत्र में प्री-प्राइमरी कक्षाओं को शामिल कर लिया गया है।