Dungarpur डूंगरपुर । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में रबी सीजन की फसलों के बीमा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिले में चना एवं गेहूं फसल को अधिसूचित किया गया है। किसान 31 दिसम्बर तक इनका बीमा करवा सकते है। कृषि विभाग, डूंगरपुर के संयुक्त निदेशक परेश पण्ड्या ने बताया कि केन्द्र सरकार के प्रत्येक फसल की प्रीमियम राशि भी तय कर रखी है। चना फसल की बीमित राशि 68 हजार 953 रूपए प्रति हैक्टेयर है। इसके लिए किसान को 1034.30 रूपए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम के रूप में जमा करवाने होंगे। गेहूं फसल की बीमित राशि 47 हजार 110 रूपए प्रति हैक्टेयर है। इसके लिए 706.65 रूपए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा उद्यान विभाग में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा अन्तर्गत आम को अधिसूचित किया गया है। आम फसल के लिए 1 लाख 12 हजार बीमित राशि प्रति हैक्टर रखी गई है। आम फसल के बीमा के लिए किसान को फसल की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम प्रति हैक्टेयर जमा करवाना होगा।
योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड व जमाबंदी की नकल जरूरी
संयुक्त निदेशक परेश पण्ड्या ने बताया कि किसान बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट राष्ट्रीय बीमा पोर्टल जरिए भी बीमा करा सकते है। योजना में सम्मिलित होने के लिए गैर ऋणी, बटाइदार किसान को भू स्वामित्व का साक्ष्य (जमाबंदी अपना खाता पोर्टल से डाउनलोड की गई या पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित जमाबंदी) जरूरी है। बटाइदार किसान को संबंधित खातेदार से लिखित में शपथ पत्र के साथ बंटाई पर दिए जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण देना होगा। बंटाईदार किसान खुद का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। बंटाईदार किसान व भूमि मालिक दोनों का खुद का सत्यापित आधार कार्ड भी देना होगा। जिले में गेहूं एवं चना फसल के बीमा के क्रियान्वयन के लिए रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत की गई है एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इन्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है।