Dungarpur: बजट घोषणा-किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम
Dungarpur डूंगरपुर । प्रदेश के 100 युवा एवं प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हित में निरंतर फैसले ले रही राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में नॉलेज एन्हैन्स्मन्ट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं एवं उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह में अधिक फसल उत्पादित की जा रही है।
उपनिदेशक हॉर्टिकल्चर डूंगरपुर ने बताया कि पात्र का चयन प्रस्तावित मापदंडों, संभागवार निर्धारित लक्ष्य एवं दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में चयन के मापदंड
उपनिदेशक हॉर्टिकल्चर डूंगरपुर दलसिंह गरासिया ने बताया कि नॉलेज एन्हैन्स्मन्ट प्रोग्राम के तहत चयन के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उनमें कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि का भूस्वामित्व हो, पिछले 10 वर्षों से लगातार अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो, कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक जैसे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पोंड, डिग्गी अपनाई जा रही हो।
कृषक का चयन कृषि विभाग द्वारा जिलाध्राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो, कृषक, पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ का सदस्य हो, कृषक की उम्र 50 वर्ष से कम हो, कृषक के विरुद्ध पूर्वध् वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लंबित न हो, कम से कम माध्यमिक स्तर ही शैक्षणिक योग्यता धारक हो, कृषक के पास वैद्य पासपोर्ट हो।
दुग्ध उत्पादक-पशुपालन क्षेत्र में चयन के मापदंड
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार डेयरी क्षेत्र में चयनित होने वाले दुग्ध उत्पादकध्पशुपालक कृषक के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उनमें वास्तविक रूप से कम से कम 20 गायध्भैंस की डेयरी या 10 ऊँट या 50 भेड़-बकरी का स्वामित्व रखता हो, पिछले 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हो, उच्च पशुपालनध् डेयरी तकनीक अपनाई जा रही हो, कृषक का चयन कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालनध्डेयरी क्षेत्र में जिलाध्राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो, कृषक अपने क्षेत्र में अगुवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो। कृषक पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर संगठन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ का सदस्य हो। कृषक की उम्र 45 वर्ष से कम, कृषक के विरुद्ध पूर्व ध्वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लंबित न हो, कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो तथा कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।
उपरोक्त मापदंडों को पूरा करने वाले पात्र अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से राजकिसान साथी पोर्टल पर 10 सितम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए कृषक कृषि, उद्यान अथवा पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं।