चूरू । भार व यात्री वाहनों के अग्रिम कर को 15 मार्च तक जमा करवाने के लिए कहा गया है।
डीटीओ ओमसिंह शेखावत ने बताया कि तय समयावधि तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों से पेनल्टी वसूली जाएगी तथा वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कर जमा के लिए जिला परिवहन कार्यालय होली अवकाश के अलावा सभी दिनों में खुला रहेगा। राजकीय अवकाश के दिवसों में कर संग्रहण का कार्य ही किया जाएगा। हस्तलिखित रसीदों द्वारा जमा कर मान्य नहीं होगा। वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा जारी रसीद ही मान्य होगी। कार्यालय के अतिरिक्त सरदारशहर एवं राजगढ़ में कर जमा के लिए अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया करों पर 15 मार्च 2024 तक जमा कराए जाने पर पैनल्टी आदि में छूट का प्रावधान किया गया है।