डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल स्टोरों पर बेच रहे नशे की दवा

अभियान के दौरान करीब डेढ़ दर्जन मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया

Update: 2024-05-02 08:41 GMT

भीलवाड़ा: औषधि नियंत्रण विभाग ने 8 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। उन पर डॉक्टर की सलाह के बिना दवाएं बेचने का आरोप है। सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिले में पिछले दिनों अभियान के दौरान करीब डेढ़ दर्जन मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया. उनकी जांच में कई खामियां सामने आईं. मेडिकल स्टोर के पास दवाओं की घोषणा के अलावा दवाओं की खरीद-फरोख्त का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस मामले में आठ दुकानों का लाइसेंस 10 से 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया. इस अवधि में संचालक अपने मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकेंगे।

इन दुकानों का लाइसेंस 10 से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है

यूएमबी मेडिकल स्टोर (मंडल)- 30 दिन

बजरंग मेडिकल स्टोर (गंगापुर) - 25 दिन

अजय मेडिकल्स, सेवा सदन रोड (भीलवाड़ा) - 20 दिन

देवनारायण मेडिकल स्टोर (सुवाना)- 10 दिन

श्रीराधे गोविंद मेडिकल, बापूनगर (भीलवाड़ा)- 10 दिन

लाखन मेडिकल एवं कॉस्मेटिक स्टोर (गंगापुर)- 10 दिन

लवकुश मेडिकल स्टोर, सुभाषनगर (भीलवाड़ा)- 15 दिन

जीएच मेडिकल स्टोर, हॉलेड रोड (भीलवाड़ा) - 15 दिन

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