हनुमानगढ़ कांड में तस्कर की सूचना पर नशा तस्कर गिरफ्तार

Update: 2023-04-04 09:05 GMT

भरतपुर न्यूज: हनुमानगढ़ की नोहर कोर्ट ने नशा तस्करी के आरोप में सप्लायर को 14 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दिलचस्प बात यह है कि जिस तस्कर की सूचना पर सप्लायर पकड़ा गया, उसे पुलिस ने तकनीकी खामियों के चलते बरी कर दिया।

रावतसर थाने के उपनिरीक्षक ने कैरियर को 8650 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ के पास कानून द्वारा यह कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। नोहर की एडीजे कोर्ट के जज राजेंद्र चौधरी ने पल्लू थाना क्षेत्र के निवासी रविंद्र को 14 साल कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.

रावतसर थाने के एसआई राजेश आर्य ने 19 अक्टूबर को केसरदेसर खोड़ा रोड भवानी शंकर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की ओर से विशेष लोक अभियोजक महेंद्र जैन व छोटूराम पेश हुए। आरोपी ने एसएचओ अरुण चौधरी को बताया कि उसने ये दवाएं रवींद्र गोदारा से खरीदी थीं। इस पर एसएचओ ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। सीडीआर में खुलासा हुआ कि 18 दिन में रवींद्र और भवानी की 16 बार बातचीत हुई। भवानी के पकड़े जाने के दिन भी दोनों के बीच बात हुई थी। ऐसे में कोर्ट ने रवींद्र को ड्रग सप्लायर मानते हुए सजा सुनाई।

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