डोडा-चूरा तस्कर को दस साल की सजा

Update: 2023-01-09 18:47 GMT

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ब्रजमाधुरी शर्मा ने आज डोडा-चूरा तस्करी के मामले में एक तस्कर को दस साल की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन मांडलगढ़ थाना प्रभारी भूराराम खिलेरी 18 मार्च 2019 कोनाकाबंदी के दौरान एक अल्टो कार एवं उसके पीछे एक सफेद रंग की पिकअप तेज गति से आती दिखाई दी। इन दोनों गाडिय़ों को उनके चालक पुलिस जाप्ते को देखकर कल्याण पुरा की तरफ जाने वाले रोड पर भगा कर ले गये। शंका होने से दोनों वाहनो का थाना प्रभारी ने जाब्ते के साथ पीछा कर पकड़ा।

पूछताछ में उसने खुद को अजमेर जिले के छोटा लांबा अरांई निवासी महेन्द्र रेबारी 25 बताया। महेंद्र के कब्जेशुदा पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 11 कट्टों में 218 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे पुलिस ने पिकअप सहित जब्त कर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से ट्रायल के दौरान 10 गवाह एवं 65 दस्तावेज पेश कर आरोपित महेंद्र रेबारी पर लगे आरोप सिद्ध किये।

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